देश

यह फैसला मां करेगी कि उसे बच्चे को चुनना है या करियर अथवा दोनों : बॉम्बे हाईकोर्ट

  • करियर या बच्चे में से एक को चुनने के लिए मां को मजबूर नहीं किया जा सकता

इंडिया न्यूज, मुंबई:
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला के लिए बच्चे और करियर को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा कि किसी भी मां को बच्चे और करियर के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि यह उस महिला पर निर्भर करता है कि वह दोनों (बच्चे या करियर) में से एक को चुनेगी या दोनों को चुनेगी। हाईकोर्ट ने संबंधित मामले में महिला को अपने बच्चे को साथ विदेश ले जाने की अनुमति दे दी है।

जानिए क्या है मामला और महिला ने क्यों दायर की थी याचिका

मामला महाराष्टÑ के पुणे का है। यहां एक महिला एक कंपनी में काम करती है और कंपनी ने उस महिला के लिए पोलैंड में एक सीनियर पोजिशन की पेशकश की थी। महिला के पति ने इस पर आपत्ति जताई थी। पति का कहना था कि उनकी बेटी छोटी है और अगर बच्चे को उससे दूर ले जाया गया तो वह उसे फिर नहीं देख पाएगा।

विदेश जाने पर पति के विरोध के बाद हाईकोर्ट पहुंची महिला

पति द्वारा महिला के विदेश जाने का विरोध करने पर महिला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। महिला ने याचिका में अपनी नौ साल की बेटी के साथ पोलैंड में जाकर रहने की इजाजत मांगी थी। पति ने महिला पर यह भी आरोप लगाया था कि उसका पोलैंड में बसने का एकमात्र मकसद पिता-पुत्री के बंधन को तोड़ना है। इसी के साथ उसने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि बच्चे को उससे दूर ले जाने पर वह उसे दोबारा नहीं देख पाएगा।

बच्ची को पिता से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बच्ची को पिता से मिलने के लिए नहीं रोका जाएगा। कोर्ट ने छुट्टियों में महिला को अपनी बेटी के साथ भारत आने का भी निर्देश दिया ताकि पिता अपनी बच्ची से मिल पाए। पति ने कोर्ट में यह भी कहा कि वह और उसका परिवार भारत में बच्चे की देखभाल करेगा, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस बात को नकार दिया।

पति का वकील बोला, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे अपील

पति की ओर से कोर्ट में मौजूद वकील ने बाद में कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले महिला को पुणे के फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका पर पत्नी को अपनी बेटी के साथ भारत से बाहर ले जाने से रोक दिया था। महिला ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

ये भी पढ़े :  भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़ी साजिश का खुलासा

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

Connect With Us : Twitter | Facebook | Youtub
Vir Singh

Recent Posts

300 पार शुगर को खत्म कर देगा ये हरा पत्ता? खाना नहीं है…बस 15 दिनों तक करें ये काम

Benefits of figure card To Control Diabetes: आंक के पत्ते का यह उपाय एक पारंपरिक…

3 minutes ago

जिस पुलिस अफसर ने महिलाओं पर तानी थी बंदूक, उसे मिलेगा सम्मान; जानें क्या है पूरा मामला?

India News (इंडिया न्यूज़),UP By-Election:  आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनावों की वोटिंग…

11 minutes ago

Bihar Liquor Scam: शराब तस्करों पर गिरेगी गाज! सख्त कार्रवाई के साथ 9000 से अधिक के नाम लिस्ट में

India News (इंडिया न्यूज), Bihar Liquor Scam: बिहार में शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई…

17 minutes ago

इस पौधे के जहर के आगे सांप भी फेल, कहीं दिख जाएं तो दूर से भाग लें

Herculum mentagazine: हमारी धरती कई तरह के अजूबों से भरी पड़ी है। इनमें से कुछ…

20 minutes ago

हो गया Virat Kohli की खराब किस्मत का इलाज? जानें ऐसे क्या हुआ कि अनुष्का भाभी के साथ उछल पड़े फैंस

कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 5 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की…

22 minutes ago