India News(इंडिया न्यूज़), Chanda Kochhar: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज (मंगलवार) आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन ऋण मामले में चंदा कोचर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को “अवैध” घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय ने जनवरी 2023 में चंदा और उनके पति दीपक कोचर को दी गई अंतरिम जमानत को भी नियमित कर दिया।

अंतरिम जमानत दे दी

विशेष रूप से, सीबीआई ने मामला दर्ज किया और वेणुगोपाल धूत के साथ कोचर दंपति को गिरफ्तार किया। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चंदा और दीपक कोचर की गिरफ्तारी अवैध थी और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। वीडियोकॉन समूह को 2012 में दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के ऋण में धोखाधड़ी और अनियमितताओं के आरोप में जांच एजेंसी ने चंदा और दीपक को पिछले साल 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

दिसंबर में गिरफ्तारी

एचसी पीठ ने पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तारी के लिए सीबीआई द्वारा दिए गए कारणों को खारिज कर दिया। सीबीआई ने मामले के संबंध में असहयोग और सही तथ्यों का खुलासा न करने का उल्लेख किया था। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 29 दिसंबर 2023 को चंदा कोचर और दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद में, दोनों ने यह कहते हुए मामले को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।

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