India News (इंडिया न्यूज़), Brij Bhushan Singh, दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने मामले के एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी। बृज भूषण और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत बांड पर अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं। एक को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था और एक नाबालिग पहलवान के मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई है। दूसरी एफआईआर कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी।
दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सरण सिंह पर आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 354 डी और धारा 109/ के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस के पीआरओ सुमन नलवा ने कहा, राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी के 354/354ए/506 के तहत मामले दाखिल किया गया है। POCSO मामले में, जांच पूरी होने के बाद, हमने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
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