India News (इंडिया न्यूज़), K Kavitha Bail Plea: भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार (22 मार्च) को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई के दौरान बीआरएस नेता को ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह एक प्रथा है जिसका पालन यह अदालत कर रही है, इस प्रोटोकॉल को कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकती है। परंतु, कोर्ट ने के कविता की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने कविता की ओर से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ आएगी। इस दौरान कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल मामले की योग्यता पर नहीं जा रही है। फिलहाल 23 मार्च तक तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के द्वारा बीआरएस नेता को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर बीआरएस नेता कविता ने आरोपों का खंडन करते हुए गिरफ़्तारी को अवैध बताया है। वहीं के कविता के भाई और बीआरएस नेता केटी रामा राव ने उनकी गिरफ़्तारी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर लिखा कि राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग और संस्थागत दुरुपयोग कुछ ऐसा है। जो पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार में तेजी से आम हो गया है।
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