India News (इंडिया न्यूज), Builder Shaili Thapar: दिल्ली के वसंत कुंज निवासी एक दिव्यांग बुजुर्ग और उनकी पत्नी के साथ प्रॉपर्टी मामले में बिल्डर द्वारा 38 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से हर कोई हैरान है। अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिसे लेकर कोर्ट ने मशहूर बिल्डर शैली थापर को फटकार भी लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब पांच महीने पहले बिल्डर ने बुजुर्ग दंपत्ति को धोखे में रखकर करीब चार हजार गज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली थी। इस मामले में बुजुर्ग दंपत्ति की ओर से शिकायत मिलने पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बिल्डर शैली थापर, उसके बेटे साहिर थापर और उनकी कंपनी आरएसएस एस्टेट के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने साउथ डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
अब दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी मामले में धोखाधड़ी को लेकर विवादित प्लॉट पर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप पर भी रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित परिवार के आने-जाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह पूरा मामला वसंत कुंज के चर्च मॉल रोड स्थित गोगिया फार्म का है। फार्म की मालकिन मोनिका गोगिया ने बिल्डर शैली थापर से अपने करीब चार हजार गज के प्लॉट को बेचने का एग्रीमेंट किया था। बताया जा रहा है कि यह पूरा सौदा 38 करोड़ रुपये में तय हुआ था, जिसके लिए बिल्डर ने गोगिया को 10 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया और रजिस्ट्री से पहले बाकी रकम देने का वादा किया।
शराब में ये चीज मिलाने पर बन जाती है जहरीली, गलती से आप भी ना कर बैठें ये बड़ी भूल
इस एग्रीमेंट को लेकर मोनिका गोगिया ने 23 फरवरी को महरौली सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी की थीं, लेकिन जब उन्हें बकाया रकम नहीं मिली तो उन्होंने रजिस्ट्री करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बाद में बुजुर्ग मोनिका गोगिया को शक हुआ और उन्होंने 27 फरवरी को सब रजिस्ट्रार शोभा टोला और डीएम एम चैतन्य प्रसाद के कार्यालय में मामले की शिकायत की और पूरी जानकारी देकर रजिस्ट्री न कराने का अनुरोध किया। मोनिका गोगिया ने सब रजिस्ट्रार शोभा टोला और बिल्डर शैली थापर पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मोनिका ने दावा किया कि दोनों आरोपियों ने चाल चलते हुए उन्हें एक नोटिस दिया और तीन दिन के अंदर जवाब देने का समय दिया। लेकिन उन्हें बताया गया कि यह नोटिस दो बार भेजा जा चुका है, जिसके बाद खेत मालिक को सब रजिस्ट्रार पर शक हुआ। मोनिका गोगिया का आरोप है कि 4 मार्च की शाम को मिले इस नोटिस का उन्होंने तय समय के अंदर जवाब दे दिया, इसके बावजूद सब रजिस्ट्रार ने सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए उनकी संपत्ति बिल्डर शैली थापर के नाम पर रजिस्टर कर दी।
Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.