दिल्ली के जामिया में सीएए (Citizenship Amendment Act) प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगे के लिए भड़काने वाले आरोपी शरजील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रिहा कर दिया है। दिसंबर 2019 सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जामिया के शाहीन बाग में झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। जिसमें पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पाए आरोपी शरजील इमाम को गिरफ्तार किया था।
शरजील इमाम पर 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया इलाके में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। इस पर उसके खिलाफ देशद्रोह और दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। शरजील के खिलाफ धारा 143, 147, 148, 149, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा था कि शरजील इमाम ने यह कहकर भीड़ को भड़काने की कोशिश थी कि जनता के गुस्से को प्राेडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है।
जामिया के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सीएए का विरोध कर रहे थे। कई दिन से चल रहे इस प्रदर्शन में शरजील पर आरोप है, कि उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और 16 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग में असम और पूर्वोत्तर भारत को चिकन नेक के जरिए तोड़ देने की बात की थी।
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