India News (इंडिया न्यूज), Calcutta High Court: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से शेरों के नाम अकबर और सीता नाम बदलने को कहा। पिछले दिनों सिलीगुड़ी में ‘अकबर’ नाम के शेर को ‘सीता’ नाम की शेरनी को एक साथ पार्क में रखने को लेकर विवाद हो गया था। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा क्या जानवरों के नाम किसी हिंदू देवता या मुस्लिम पैगंबर के नाम पर रखेंगे। जज ने कहा देश के बड़े तबके द्वारा सीता की पूजा की जाती है तो वहीं अकबर के धर्मनिरपेक्ष मुगल सम्राट था। जज सौगत भट्टाचार्य ने कहा हमें कोई अधिकार नहीं कि किसी जानवर का नाम किसी देवता या पैंगबर के नाम पर रखें। उन्होंने आगे कहा क्या हम किसी जानवर का नाम रवींद्रनाथ टैगोर रखने के बारे में सोच सकते हैं। कोर्ट ने आगे पूछा, “आप इसका नाम बिजली या ऐसा ही कुछ रख सकते थे, लेकिन अकबर और सीता के ऐसे नाम क्यों दिए?”

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क्या था विवाद?

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक पार्क में अकबर नाम के शेर और सीता नाम की शेरनी को एक साथ रखने पर विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जाहिर की थी। उसने तर्क दिया था कि सीता और अकबर एक साथ कैसे हो सकते है? यह हिंदूओं के लिए अपमानजनक है। जिसके बात वे कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। बंगाल सरका ने इस बात पर जवाब दिया किया कि शेरों का नाम त्रिपुरा जू के अधिकारियों ने किया था बाद इन्हें यहां स्थानांतरित किया गया।

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