Central Government Important Decision
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Central Government Important Decision केंद्र सरकार (Central government) ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे हाफिज ताल्हा सईद को आतंकी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि भारत में लश्कर द्वारा किए गए हमलों की गई फंडिंग, साजिश रचने और भर्ती तक में ताल्हा सईद शामिल था। नोटिफिकेशन के अनुसार पाकिस्तान में लश्कर के मौजूद अलग-अलग केंद्रों का भी ताल्हा पर दौरा करने का आरोप है। गौरतलब है कि हाफिज सईद ने ही 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश रची थी।
जानिए ताल्हा किस एक्ट के तहत आतंकी करार दिया गया
केंद्र सरकार के नोटफिकेशन के मुताबिक ताल्हा सईद को गैरकानूनी गतिविधियों के रोकथाम (UPA) कानून 1967 के अंतर्गत आतंकी घोषित किया गया है। इसके मुताबिक ताल्हा लश्कर का बड़ा आतंकी होने के साथ ही इस संगठन के मौलवी विंग का प्रमुख है। गृह मंत्रालय ने बताया कि वह भारत के हितों के खिलाफ अफगानिस्तान के साथ ही पश्चिमी देशों में जिहाद फैलाने में संलिप्त रहा है। अमेरिका, इजरायल भारत व अन्य पश्चिमी देशों में ताल्हा जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाली बयानबाजी करता है।
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पाकिस्तान की जेल में बंद है हाफिज सईद
हाफिज पाकिस्तान की जेल में बंद है। कुछ वर्ष पहले यूपीए कानून के तहत ही उसे आतंकी घोषित किया गया था। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में वह पाक में सजा भुगत रहा है। भारत कई बार पाकिस्तान से उसकी कस्टडी मांग चुका है, लेकिन पाकिस्तान इससे मना कर रहा है। आतंकी संगठन लश्कर भारत में विशेषकर जम्मू कश्मीर में सिलसिलेवार हमलों के लिए भी जिम्मेदार है।
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