इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Central Government Ordinance नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशकों का कार्यकाल आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई प्रमुख के कार्यकाल को पांच साल तक आगे बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया है। वर्तमान में ईडी और सीबीआई के प्रमुखों को 2 साल तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।
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सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के मुताबिक, कार्यालय में दो साल पूरे होने के बाद यदि सेवा विस्तार को चयन समिति द्वारा मंजूर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल को एक बार में एक ही साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह के एक अन्य अध्यादेश में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करते हुए ईडी प्रमुख के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके अंतर्गत कार्यकाल को एक साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकेगा।
यह अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन आगामी संसद सत्र में केंद्र सरकार इसे बदलने के लिए संसद में एक कानून पेश कर सकती है। बता दें कि फिलहाल ईडी का नेतृत्व वर्तमान में आईआरएस संजय के. मिश्रा कर रहे हैं, जबकि आईपीएस सुबोध जायसवाल मौजूदा सीबीआई प्रमुख हैं।
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