India News (इंडिया न्यूज), CAA: नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट आज जारी किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे। गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। गृह मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि, नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024। सचिव डाक, निदेशक (आईबी), भारत के रजिस्ट्रार जनरल और वरिष्ठ अधिकारी भी संवाद सत्र के दौरान उपस्थित थे।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लोकसभा चुनाव शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले 11 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। सीएए नियम जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र लोगों के आवेदन स्वीकार करने के लिए अधिकृत करते हैं। वे नागरिकता देने से पहले आवेदनों की जांच करने के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को सशक्त बनाते हैं।
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मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अधिकारियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर 13 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें आगे कहा गया है कि डीएलसी, जिसकी अध्यक्षता नामित अधिकारी करते हैं, ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है। नियमों के अनुसार प्रसंस्करण के बाद, डीएलसी ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को भेज दिया है। आवेदनों का प्रसंस्करण पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति, दिल्ली केंद्र सरकार ने कहा, दिल्ली ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का फैसला किया है।
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