Chandigarh Resolution Issue : राजधानी चंडीगढ़ पर बेमानी है पंजाब सरकार का रेजुलेशन : मनोहर लाल

  • चंडीगढ़ को लेकर पंजाब सरकार के एक तरफा रेजुलेशन का कोई अर्थ नहीं
  • नियम-134ए की बजाय शिक्षा के अधिकार अधिनियम में गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा ज्यादा सीटों पर दाखिला

इंडिया न्यूज, गुरुग्राम।
Chandigarh Resolution Issue : चंडीगढ़ के मसले पर पंजाब विधानसभा में रेजुलेशन पास करने को लेकर शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में कहा कि पंजाब सरकार का यह रेजुलेशन बेमानी है।

उन्होंने कहा कि सन 1966 में पास हुए पंजाब पुनर्गठन एक्ट से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अस्तित्व में आया था। इस एक्ट में प्रावधान है कि चंडीगढ़ के 60 प्रतिशत कर्मचारी पंजाब से और 40 प्रतिशत कर्मचारी हरियाणा से होंगे। यह बात उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही।

चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और रहेगा : खट्टर Chandigarh Resolution Issue

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और रहेगा। पंजाब-हरियाणा दोनों राज्यों के बीच केवल चंडीगढ़ का ही मसला नहीं है, बल्कि कई मुद्दे हैं। इनमें एसवाईएल नहर का निर्माण, दोनों राज्यों के बीच विवादित क्षेत्र आदि जैसे विषय हैं।

इन पर एक साथ बैठकर हल करने की जब बात आएगी, तब कोई विषय आगे बढ़ सकता है। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोग भी चंडीगढ़ में अपना शेयर मांगते हैं। Chandigarh Resolution Issue

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ की 7.19 प्रतिशत जमीन पर हिमाचल प्रदेश का भी हक बताया था। यह अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी राजधानी शिमला में बना ली है।

अब 25 प्रतिशत सीटों पर होंगे दाखिले Chandigarh Resolution Issue

नियम-134ए के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नियम में निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 10 प्रतिशत सीटों का प्रावधान था, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इन बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धन परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 10 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला हो सकेगा।

हरियाणा में फीस बढ़ोतरी पर नहीं मिला कोई प्रस्ताव

पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है, क्या हरियाणा में भी इस तरह के आदेश प्राइवेट स्कूलों को दिए जाएंगे। इसके जवाब में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर वर्ष प्राइवेट स्कूलों को फीस के बारे में फार्म-6 भरकर शिक्षा विभाग में जमा करवाना होता है। अभी तक शिक्षा विभाग को फीस बढ़ोतरी के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गुरुग्राम से अब हटेंगे पुराने डीजल, पेट्रोल के आटो Chandigarh Resolution Issue

गुरुग्राम में पुराने डीजल आटो रिक्शा को बदलकर उनके स्थान पर इलैक्ट्रिक आटो लाने के लिए लागू किए जा रहे परिवर्तन योजना पर सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत पुराने डीजल आटो को बदलने के लिए एक अप्रैल तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी।

अभी तक 150 आटो मालिकों ने इस योजना का लाभ उठाया है। अब एनजीटी के आदेश अनुसार 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल आटो और 15 साल से पुराने पेट्रोल आटो को सड़कों से हटाने के नियम को लागू किया जाएगा। Chandigarh Resolution Issue

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Harpreet Singh

Content Writer And Sub editor @indianews. Good Command on Sports Articles. Master's in Journalism. Theatre Artist. Writing is My Passion.

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