इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Change In Criminal Law : बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सभा को दी गई जानकारी के अनुसार आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन के संबंध में विभिन्न राज्यों के बार काउंसिल, विभिन्न विश्वविद्यालयों, कानून संस्थानों और सभी सांसदों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के अलावा बार काउंसिल आफ इंडिया से सुझाव मांगे हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि विभाग से संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्थाई समिति ने अपनी 146वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जरूरत है।
इससे पहले भी संसदीय स्थाई समिति ने 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में संबंधित अधिनियमों में छोटे छोटे संशोधन लाने के बजाय संसद में एक व्यापक कानून पेश करके आपराधिक कानून में सुधार पर जोर दिया था। Change In Criminal Law
मिश्रा ने कहा कि देश के आपराधिक कानूनों में व्यापक परिवर्तन करने के लिए सभी को त्वरित न्याय दिलाने, एक जन-केंद्रित कानूनी संरचना बनाने, सभी हितधारकों के परामर्श से सरकार ने भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 जैसे आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आपराधिक कानूनों में सुधार के सुझाव के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सरकार समिति की सिफारिशों और सुझावों पर एक व्यापक कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। Change In Criminal Law
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