India News (इंडिया न्यूज़), Chief Election Commissioner: राज्यसभा में आज (मंगलवार) मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 संसद के उच्च सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया।
- 10 अगस्त को सदन में पेश किया गया था
- पहले के कानून में कुछ कमजोरियां
नियुक्ति से संबंधित कोई खंड नहीं
इस विधेयक को 10 अगस्त को सदन में पेश किया गया था। जो कि 1991 के अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है। जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति से संबंधित कोई खंड नहीं था। बहस का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नया कानून जरूरी हो गया है क्योंकि पहले के कानून में कुछ कमजोरियां थीं।
कानून मंत्री ने क्या कहा
उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि यह विधेयक सीईसी और ईसी की नियुक्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, यह शीर्ष अदालत के फैसले के निर्देशों के अनुरूप है और संविधान में निहित शक्ति के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए भी है।
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