India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार से संबधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बड़ा दिया है। केजरीवाल को इस मामले में 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून गिरफ्तार किया
सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून गिरफ्तार किया था। उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। गिरफ्तारी के समय केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे। शनिवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने अदालत को बताया कि इस मामले की जांच 2022 से चल रही है।
विक्रम चौधरी ने अदालत को बताया, “केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी थी। सुनवाई की पिछली तारीख़ पर, उन्होंने (सीबीआई) कहा था कि उन्होंने जनवरी में सबूत एकत्र किए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रैल में मंजूरी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे पहले गिरफ़्तार नहीं किया क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहते थे।” चौधरी ने अदालत से सीबीआई को सभी सामग्री रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देने की भी मांग की।
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