होम / Citizenship Amendment Act: कैसे मिलेगी CAA के तहत भारत की नागरिकता, जानें पात्रता, प्रक्रिया और भाषा से जुड़ी पूरी जानकारी

Citizenship Amendment Act: कैसे मिलेगी CAA के तहत भारत की नागरिकता, जानें पात्रता, प्रक्रिया और भाषा से जुड़ी पूरी जानकारी

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : March 11, 2024, 10:02 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के नियमों को अधिसूचित किया। जिससे कानून के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में सक्षम बनाएंगे।

एक्स पर ट्वीट कर कही यह बात

उन्होंने एक्स पर लिखा, “इस अधिसूचना के साथ, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।”

अमित शाह ने संशोधित नियमों को सूचीबद्ध करने वाला एक दस्तावेज़ भी जारी किया।यह कानून उन गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले तीन देशों से भारत में प्रवेश किया था।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों की मुख्य बातें 

धारा 6बी के तहत नागरिकता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

  • पंजीकरण या प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि शख्स भारतीय मूल का है।
  • व्यक्ति का विवाह भारत के नागरिक से हुआ है।
  • वह व्यक्ति उस व्यक्ति की नाबालिग संतान है जो भारत का नागरिक है।
  • व्यक्ति के माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं
  • वह व्यक्ति या उसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था।
  • व्यक्ति भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है।

आवेदन के साथ आवश्यक विशेष दस्तावेज

नए नियमों में सुझाव दिया गया है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को दो विशेष दस्तावेज जमा करने होंगे। भारतीय नागरिक को आवेदक के चरित्र के बारे में शपथ पत्र के माध्यम से गवाही देनी होगी। आवेदक को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्राकृतिकीकरण की योग्यताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन फॉर्म VIIIA में प्रस्तुत किया जाता है। जिमसे यह शामिल हो-

  1. आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा, साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला एक भारतीय नागरिक का हलफनामा।
  2. आवेदक की ओर से एक घोषणा पत्र कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान है।

नियमों में कहा गया है कि जो लोग उस भाषा को बोल सकते हैं, पढ़ या लिख सकते हैं, उन्हें पर्याप्त ज्ञान वाला माना जाएगा। व्यक्ति को यह घोषणा भी करनी चाहिए कि उसका आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में उसके देश की नागरिकता अपरिवर्तनीय रूप से त्याग दी जाएगी।

सीएए नियमों के अनुसार प्रक्रिया

  • धारा 6 बी के तहत पंजीकरण या देशीयकरण के लिए एक आवेदन आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • नामित अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।
  • नामित अधिकारी आवेदक को नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट निष्ठा की शपथ दिलाएगा और उसके बाद, निष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर करेगा और सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में अधिकार प्राप्त समिति को दस्तावेज़ अग्रेषित करेगा। ।
  • यदि कोई आवेदक उचित अवसर देने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला-स्तरीय समिति ऐसे आवेदन को इनकार पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को अग्रेषित करेगी।
  • नियम 11ए में निर्दिष्ट अधिकार प्राप्त समिति धारा 6बी के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण या प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन की जांच कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और आवेदक अनुभाग में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है।
  • ऐसी जांच करने के बाद संतुष्ट होने पर, क्योंकि वह आवेदक की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझती है कि वह पंजीकृत होने या देशीयकृत होने के लिए एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है, जैसा भी मामला हो, अधिकार प्राप्त समिति उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है।
  • Also Read: –

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.