India News (इंडिया न्यूज), CM Yogi Adityanath: यूपी विधानसभा में मंगलवार को ‘लव जिहाद’ से जुड़ा बिल पास हो गया। इस बिल में अब आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान शामिल किया गया है। इस कानून में लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी जोड़े गए हैं। आपको बता दें कि इससे जुड़ा बिल योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था।
जानिए नए बिल में क्या है प्रावधान
1. नए कानून में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान बनाया गया है।
2. अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है।
3. पहले इस मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी।
4. सेशन कोर्ट से नीचे की कोई भी अदालत लव जिहाद के मामलों की सुनवाई नहीं करेगी।
‘अपने चाचा को गच्चा दे दिया…’ शिवपाल को विपक्ष का नेता नहीं बनाने पर सीएम योगी ने ली चुटकी
5. सरकारी वकील को मौका दिए बिना लव जिहाद के मामले में जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. इसमें सभी अपराधों को गैर-जमानती भी बनाया गया है।
2020 में बनाया गया था पहला कानून
आपको बता दें कि योगी सरकार ने 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान ‘लव जिहाद’ को चुनावी मुद्दा बनाया था और इसे रोकने के लिए 2020 में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पास किया था। 2021 में इसे विधानमंडल से पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था। उस दौरान इन केसेस में सजा उतनी सख्त नहीं थी।