India News (इंडिया न्यूज़), Coaching Center New Guidelines: कोचिंग सेंटर को लेकर शिक्षा मंत्रालय के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार अब कोचिंग सेंटर 16 साल के काम उम्र के छात्रों का नामंकन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हाईस्कूल की परीक्षा के सफल होने के बाद ही छात्र अब कोचिंग सेंटर में प्रवेश कर  सकते हैं।

मालूम हो कि सरकार के ये नए दिशानिर्देश कोचिंग सेंटरों को भ्रामक वादें और अच्छी रैकिंग की गारंटी देने के खिलाफ हैंं। कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश एक कानूनी ढांचे जरुरत के हिसाब से पूरा करने और निजी कोचिंग केंद्रों के अनियमित विकास को प्रबंधित करने के लिए तैयार किए गए हैं।

वहीं सरकार के ये दिशानिर्देश छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग लगने की घटनाओं, कोचिंग में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद आया है।

 

कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं करेंगे

  • स्नातक स्तर से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त करें।
  • अभिवावकों को कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलाने के लिए भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी दें।
  • 16 साल से कम आयु के छात्रों का नामांकन करें; छात्र नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।
  • कोचिंग की गुणवत्ता, दी जाने वाली सुविधाओं या कोचिंग सेंटर या उसके छात्रों द्वारा प्राप्त परिणामों के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावों से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित करना या उसके प्रकाशन में शामिल होना।
  • यदि इसमें प्रति छात्र न्यूनतम स्थान आवश्यकता से कम है तो पंजीकृत हों।

क्या है शर्तों के उद्देश्य

  • कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना।
  • कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को परिभाषित करना।
  • कोचिंग सेंटरों में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा करना।
  • व्यापक छात्र विकास के लिए सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए कोचिंग केंद्रों को प्रोत्साहित करना।
  • छात्रों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए कैरियर मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना।

यह भी पढ़ेंः-