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Snake venom case: एल्विश यादव पर शिकायतकर्ताओं ने लगाया आरोप, यूट्यूबर ने दी जान से मारने की धमकी

Raunak Kumar • LAST UPDATED : March 22, 2024, 1:46 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Snake venom case: यूट्यूबर एल्विश यादव की उलझने कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ही सांप के जहर मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर पर फिर से बड़ा आरोप लगा है। दरअसल, इस केस से जुड़े शिकायतकर्ता दो पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने के बाद पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया है। सौरभ और गौरव गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें धमकी भरी कॉल मिली हैं। साथ ही दोनों के ऊपर अपनी शिकायत वापस लेने का भी दबाव डाला जा रहा है।

हाई कोर्ट में डाली याचिका

बता दें कि, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवासी गौरव गुप्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि वे केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के पीपुल्स फॉर एनिमल्स (पीएफए) संगठन के सदस्य हैं। उन्होंने पिछले साल नवंबर के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि हमने एल्विश यादव का वीडियो रिकॉर्ड किया। साथ ही रेव पार्टियों में सांप के जहर को नशीली दवाओं के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की पीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही इस मामले को 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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इस मामले में हुए गिरफ्तार

बता दें कि नोएडा के सेक्टर 51 में रेव पार्टी आयोजित की गई थी। पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित नौ सांप (पांच कोबरा, एक अजगर, दो रेत सांप और एक चूहा सांप) और एक छोटी 20 मिलीलीटर ट्यूब बरामद की थी। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता सहित छह आरोपियों से सांप का जहर लिया गया। दरअसल, एल्विश यादव को 17 मार्च को सांप के जहर मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके ऊपर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीसी) अधिनियम, और धारा 284 (सुरक्षा को खतरे में डालने वाले जहर से संबंधित लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 289 (भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के जानवरों के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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