India News (इंडिया न्यूज़), Ponmudy’s Cabinet Reinduction: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने  पोनमुडी को उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त करने के लिए राज्यपाल आरएन रवि  से अनुरोध किया। जिसे राज्यपाल द्वारा ‘स्पष्ट इनकार’ कर दिया गया। राज्यपाल के इस फैसले को सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने संविधान का उल्लंघन बताया है।

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संविधान का सम्मान नहीं

द्रमुक के वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि राज्यपाल बार-बार अपराधी साबित हो रहे हैं। संविधान का बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल रवि ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अपनी व्याख्या देते हुए कहा है कि केवल दोषसिद्धि ही की गई है। “निलंबित किया गया है, अलग नहीं किया गया”।

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सुप्रीम कोर्ट का रुख

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पोनमुडी को उसी पोर्टफोलियो के साथ कैबिनेट में फिर से शामिल किए जानें की सिफारिश की थी। जो पोर्टफोलियो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने से पहले उनके पास थी।

तमिलनाडु के राज्यपाल के ऐसा करने से इनकार करने के बाद, राज्य सरकार ने सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। विल्सन ने कहा, यह एक बेतुकी व्याख्या है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान है। तमिलनाडु विधानसभा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि अयोग्यता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने पोनमुडी के निर्वाचन क्षेत्र तिरुकोयिलुर की रिक्ति पर अधिसूचना वापस ले ली है।

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