India News (इंडिया न्यूज़), Congress: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया वसूली के लिए कर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने की कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी गई थी।

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खंडपीठ ने क्या कहा

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा, “हमें (आक्षेपित) आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।” हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों में किसी भी बदलाव की स्थिति में कांग्रेस को फिर से आईटीएटी में जाने की छूट दी है।

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कांग्रेस को नोटिस

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा, “हमें (आक्षेपित) आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।”बता दें कि आईटी विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए बकाया कर में 102 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कांग्रेस को नोटिस जारी किया था। 8 मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने नोटिस पर रोक लगाने की मांग करने वाली पार्टी की अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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