India News (इंडिया न्यूज), Consumer Commission: सुल्तानपुर की पूजा वर्मा की सिजेरियन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की लापरवाही के कारण जान जोखिम में पड़ गई थी। सुल्तानपुर के लाल मणि अस्पताल में ऑपरेशन के बाद उसके पेट में स्पंज का बड़ा टुकड़ा रह गया था और टांके लगाने के बाद उसे घर भेज दिया गया था। जब उसे असहनीय दर्द हुआ तो उसने केजीएमयू में जांच कराई, जहां कई जांचों के बाद पता चला कि उसके पेट में स्पंज का टुकड़ा है, जिससे उसे इंफेक्शन हो गया। बड़ी मुश्किल से दूसरा ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई जा सकी।
आयोग ने 47 लाख देने का दिया आदेश
बता दें कि, इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने अस्पताल को विभिन्न मदों में ब्याज सहित 31.25 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया। ब्याज समेत मुआवजे की रकम करीब 47 लाख रुपये होगी। 33 वर्षीय पूजा लाल मणि अस्पताल की सेवाएं ले रही थी। 5 जनवरी को उसे प्रसव पीड़ा हुई तो डॉक्टर ने पहले उसे सामान्य प्रसव बताकर ऑपरेशन कर दिया।
28 जनवरी को किया गया दोबारा ऑपरेशन
13 जनवरी को उसे छुट्टी दे दी गई। पेट में तेज दर्द होने पर वह केजीएमयू गई थी। वहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि ऑपरेशन के दौरान पेट में स्पंज रह गया था। इससे उसकी आंतों में संक्रमण हो गया और उसकी जान को खतरा हो गया। डॉक्टर की सलाह पर 28 जनवरी को उसका दोबारा ऑपरेशन किया गया और 7 फरवरी को उसे छुट्टी दे दी गई। पूजा ने आयोग में अपील की। दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान अस्पताल की ओर से कोई दलील नहीं दी गई। तब जस्टिस अशोक कुमार ने आदेश दिया कि अस्पताल पीड़िता को 30 लाख रुपये मुआवजा, एक लाख रुपये आर्थिक उत्पीड़न और 25 हजार रुपये मुकदमा खर्च के तौर पर दे। इस रकम पर पिछली तारीख से 9 फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा।
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