Corona Death compensation : Families of those who died of Corona will get 50 thousand
दावे के 30 दिन के अंदर मिलेगी धनराशि
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली
Corona Death compensation : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के लिए 50,000 के मुआवजे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से बिल्कुल अलग होगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार दावे करने के 30 दिन के भीतर भुगतान करें।
कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर जताया संतोष (Corona Death compensation)
बता दें कि 23 सितंबर को हुई अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की पीठ ने इस मामले में अपने फैसले को रख लिया था। केंद्र के द्वारा हलफनामे में हर मौत के लिए 50 हजार रुपए का मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार हलफनामे पर संतोष जताया और कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भारत ने जैसा काम किया वैसा किसी और देश नहीं कर सका।
जस्टिस शाह ने कहा कि कोई भी राज्य इस आधार पर 50,000 के लाभ से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड -19 नहीं है। मौत के कारणों को ठीक करने के लिए जिला अधिकारी सुधारात्मक कदम उठाएंगे। शाह ने आगे कहा है कि भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सिफारिश की थी कि कोविड -19 से मरने वालों के परिजनों को उक्त राशि दी जाए
(Corona Death compensation)