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Corona Death कोरोना से मौत के मामले में परिजनों को मिलें 50-50 हजार

एनडीएमए ने की सिफारिश, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट दी जानकारी

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि राहत कार्यों में शामिल लोगों के परिजनों को भी यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। अगर मृत्यु का कारण कोविड-19 के रूप में प्रमाणित है तो मृतक के परिजनों को उक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। केंद्र ने कहा कि यह अनुग्रह राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 से होने वाली मृत्यु प्रमाणित होने के बाद ही प्रदान की जाएगी। सरकार ने बताया कि राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की ओर से यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Corona Death कोर्ट ने दिशानिर्देश तय करने में देरी पर जताई थी नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट तीन सितंबर को कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में देरी पर नाखुशी जताई थी। शीर्ष अदालत ने केंद्र को पहली सितंबर तक हर हाल में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने सख्ती से कहा था कि हमने पहले ही काफी आदेश पारित कर चुके हैं।

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Corona Death सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जारी किए दिशानिर्देश

केंद्र सरकार ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आइसीएमआर ने कोविड से होने वाली मृत्यु के मामलों में आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उन मामलों को गिना जाएगा जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि आरटी-पीसीआर जांच, मालीक्यूलर जांच, रैपिड-एंटीजन या अन्य क्लीनिकल तरीके से हुई है। दिशानिर्देश के मुताबिक उन मामलों में जिनमें मरीज स्वस्?थ नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु अस्पताल में या घर पर हो गई तो भी उसे कोविड-19 से हुई मृत्यु माना जाएगा।

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Vir Singh

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