कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है नए साल का जश्न रात एक बजे तक मनाया जा सकेगा कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या उपलब्ध सीट से अधिक नहीं होनी चाहिए सोमवार को राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की सरकार ने फैसला किया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार कर्नाटक में रेस्तरां, पब, थिएटर हॉल, स्कूल और कॉलेज जैसी बंद जगहों के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है भीड़भाड़ वाली खुली जगहों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है हम अभी कोरोना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं।
राज्य सरकार ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को भीड़भाड़ वाली जगह जाने से जरूर बचना चाहिए अगर किसी बंद जगह पर किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो उसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या उपलब्ध सीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने की पूरी तैयारी है उपायुक्त, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला निगरानी अधिकारी और विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को सभी जिलों में कोविड प्रबंधन की देखरेख करने का जिम्मा दिया गया है आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन क्षमता और मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों में दो साल पहले की तुलना में काफी वृद्धि कर दी गई है यह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त होगा।
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