इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Court ‘AAP’ MLA) : अदालत ने ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी है। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में गबन करने का आरोप है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक को एक लाख रुपये की जमानत राशि और इतने ही बॉन्ड पर जमानत दी है।
अदालत ने 26 सितंबर को खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। खान को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 21 सितंबर को अदालत ने खान की हिरासत पूछताछ में सहूलियत के लिए पांच दिन और बढ़ा दिया था।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्होंने सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिदेर्शों का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से वक्फ बोर्ड में भर्ती किया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने स्पष्ट रूप से एक बयान दिया था और इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ एक ज्ञापन जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ सुनवाई 12 अक्टूबर तक स्थगित
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