India News (इंडिया न्यूज़)Indrani Mukerjea: मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को जमानत पर बाहर आई पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी को देश से बाहर जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को यूरोप जाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में दस दिनों के लिए एक बार यूरोप (स्पेन और यूनाइटेड किंगडम) की यात्रा करने की अनुमति दी। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी पर 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है।
अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को आदेश दिया है कि अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कम से कम एक बार भारतीय दूतावास के कार्यालय में उपस्थित होना होगा और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को 2 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करने का भी निर्देश दिया। बता दें कि पिछले महीने इंद्राणी मुखर्जी ने अदालत में एक आवेदन दायर कर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।जिसमें दावा किया गया कि उन्हें काम के लिए अक्सर यूरोप की यात्रा करनी पड़ती है।
बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी पर 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है। हत्या का मामला सामने आने के बाद अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था और मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर वह जेल से बाहर आ गई। अप्रैल 2012 में मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी, उनके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने बोरा (24) की कथित तौर पर कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसके शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जलाया गया था। इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति और पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी को भी हत्या से जुड़ी साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
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