India News (इंडिया न्यूज़), Indian Mujahideen, दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने साजिश से संबंधित इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) साजिश मामले में चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई। आतंकवादी पूरे भारत में बम विस्फोट करने वाले हैं। चारों आरोपी आईएम के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध में थे, जिनमें पाकिस्तान स्थित मुख्य आरोपी रियाज भटकल और भारत में रहने वाले यासीन भटकल भी शामिल थे।

  • 10 साल की कैद
  • पाकिस्तानी से थे गहरे संबंध
  • UAPA के तहत हुए गिरफ्तार

एनआईए ने कहा कि चारों आरोपियों ने हैदराबाद और दिल्ली सहित महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी और विस्फोटकों के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद भी खरीदा था। आरोपियों की पहचान दानिश अंसारी (दरभंगा, बिहार) आफताब आलम (पूर्णिया, बिहार), इमरान खान (नांदेड़, महाराष्ट्र) और ओबैद-उर-रहमान (हैदराबाद, तेलंगाना) के रूप में हुई, उन्हें 7 जुलाई को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के तहत दोषी ठहराया गया था।

जुर्माना भी लगाया

इन सभी को मार्च 2013 के बीच गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को सुनाई गई सजा के तहत विशेष न्यायाधीश ने आरोपी दानिश अंसारी पर 2,000 रुपये और आफताब आलम पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष अदालत ने इससे पहले इस साल 31 मार्च को इन चारों समेत सात अन्य के खिलाफ आरोप तय किये थे।

कई आतंकियों पर मुकदमा जारी

अन्य सात की पहचान यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर, जिया-उर-रहमान, तहसीन अख्तर और हैदर अली के रूप में की गई है। उनके खिलाफ मुकदमा जारी है। यह मामला इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है। देश में विभिन्न विस्फोटों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मार्च 2006 के वाराणसी विस्फोट, जुलाई 2006 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोट, वाराणसी, फैजाबाद और यूपी अदालतों में सिलसिलेवार विस्फोट शामिल हैं।

धमाकों में था इनका हाथ

नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 के हैदराबाद दोहरे विस्फोटों के अलावा, जयपुर सिलसिलेवार विस्फोट, दिल्ली सिलसिलेवार विस्फोट और 2008 मे अहमदाबाद सिलसिलेवार विस्फोट और 2010 के चिन्नास्वामी, बेंगलुरु स्टेडियम विस्फोट और 2013 के हैदराबाद दोहरे विस्फोटों के पीछे भी आईएम का हाथ था।

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