India News (इंडिया न्यूज़), Bengal School Recruitment Panel: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरे बंगाल स्कूल भर्ती पैनल को रद्द कर दिया है। बड़ा फैसला सुनाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को नौकरी घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएससी) द्वारा गठित स्कूल शिक्षकों के लिए 2016 के पूरे भर्ती पैनल को रद्द कर बड़ा झटका दिया। अदलात के इस फैसले के बाद  करीब 24,000 नौकरियों को कोर्ट ने ख़ारिज कर दी हैं।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस देबांगसु बसाक और मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ कर रही थी। खंडपीठ ने कहा कि जिन स्कूल शिक्षकों को अवैध रूप से (खाली ओएमआर शीट) भर्ती किया गया था, उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना वेतन वापस देना होगा। इन शिक्षकों से पैसा वसूलने का जिम्मा जिलाधिकारी को सौंपा गया है।

  • नौकरी घोटाला का मामला
  • करीब 24,000 नौकरियां ख़ारिज
  • बंगाल स्कूल भर्ती पैनल रद्द

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23 लाख टेस्ट पेपर का रीचेक

रद्द किए गए भर्ती पैनल में बंगाल के विभिन्न राज्य-सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 में डब्ल्यूबीएससी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नियुक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां शामिल हैं। पीठ ने भर्ती परीक्षा की 23 लाख ओएमआर शीट (टेस्ट पेपर) के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश दिया।

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सीबीआई को आदेश

इसने सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में मामले में आगे की जांच करने और तीन महीने में एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। WBSSC को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। 24,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए WBSSC द्वारा आयोजित 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLST) के लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए।

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