Defamation Case Against Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के सूरत की कोर्ट में मोदी उपनाम मामले को लेकर दायर मानहानि मामले सजा पर रोक लगाने की यचिका पर आज फैसला होगा। सूरत की अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। दोपहर करीब 12 बजकर 30 मिनट तक कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है।

बीजेपी विधायक एवं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, “कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार-बार अपराध करते हैं। उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है।”

राहुल ने 3 अप्रैल को दा‍खिल की थी याचिका

राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दा‍खिल की थी। कानून के जानकारों के अनुसार, अगर अदालत राहुल गांधी के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है तो फिर उनकी लोकसभा की सदस्‍यता बहाल हो सकती है। कांग्रेस नेता की तरफ से कन्विक्शन रद्द करने की अपील की गई है। अगर अदालत इस अपील को मंजूरी देती है तो राहुल गांधी को इससे राहत मिल सकती है।

‘मोदी सरनेम’ मामले में दो साल की सजा

बता दें कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ 13 अप्रैल, 2019 को एक चुनावी रैली में मोदी सरनेम से संबंधित टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में इसी साल 23 मार्च को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके एक दिन बाद ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

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