India News (इंडिया न्यूज़), Air India: वर्किंग डे बर्बाद करने के कारण एक जिला उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को प्रइवेट कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक की देरी के लिए 85,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह मामला 2018 में बैंकॉक-मुंबई फ्लाइट का है। व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि फ्लाइट को रविवार की शाम को बैंकॉक से प्रस्थान करना था और उसे सोमवार की सुबह पहुंचना था, लेकिन वह सोमवार की देर शाम ही थाईलैंड से चला।

सर्विस में कमी के कारण मुवाअजा

आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता मोहित निगम शारीरिक और मानसिक पीड़ा और काम के नुकसान के लिए मुआवजा पाने का हकदार है।

मुंबई उपनगरीय जिला उपभोक्ता आयोग ने 21 मार्च को कहा, जैसा कि शिकायतकर्ता ने सर्विस में कमी की ओर इशारा किया है, वह शारीरिक और मानसिक पीड़ा, काम के नुकसान के लिए मुआवजा पाने का हकदार है। मोहित निगम ने दोनों तरफ से टिकट के रिफंड की मांग की है। लेकिन उपभोक्ता आयोग ने कहा, जितना उसने मांग की है उतना नहीं दिया जायेगा, एयर इंड़िया पर मुकदमे की लागत देने की मांग उचित होगा।

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देरी एयरलाइन की लापरवाही के कारण

निगम ने आयोग के समक्ष सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी पेश की, जिससे पता चला कि देरी एयरलाइन की लापरवाही के कारण हुई थी। विमान को नई दिल्ली से बैंकॉक आना था और फिर मुंबई के लिए प्रस्थान करना था।

आयोग ने कहा, ऐसा लगता है कि उड़ान के प्रस्थान में लगभग 24 घंटे की देरी इसलिए हुई क्योंकि नई दिल्ली हवाई अड्डे पर एअर इंड़िया ने निर्धारित अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया, जो उड़ान के प्रस्थान से पहले किया जाना चाहिए था। उड़ान के प्रस्थान से पहले अनिवार्य जांच का पालन करना एअर इंड़िया का कर्तव्य था, जिसमें वे विफल रहे।

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