India News (इंडिया न्यूज), Air Pollution News: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों के साथ-साथ कॉलेजों में भी हाइब्रिड शिक्षण पद्धति लागू करे, जिससे जहां भी संभव हो, भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरह की कक्षाओं की अनुमति मिल सके। वायु गुणवत्ता नियंत्रण पैनल का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया है, जिसमें उसे दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों और कॉलेजों में भौतिक कक्षाओं को फिर से खोलने का आकलन करने के लिए कहा गया था।
अदालत ने कहा था कि, चूंकि अधिकांश घरों में एयर प्यूरीफायर की कमी है, इसलिए बच्चों के घर पर रहने और स्कूल जाने में कोई खास अंतर नहीं है। इसने छात्रों द्वारा मध्याह्न भोजन न मिलने और सीमित संसाधनों के कारण वर्चुअल कक्षाओं तक पूरी तरह से पहुँचने में असमर्थता पर भी चिंता व्यक्त की। पैनल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) और जीआरएपी IV के चरण 3 के तहत कई प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज सहित शैक्षणिक संस्थान हाइब्रिड मोड में काम कर सकें।
हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की सरकारों से हाइब्रिड शिक्षण मॉडल को लागू करने पर फैसला लेने को कहा। उल्लेखनीय है कि हालांकि सोमवार (25 नवंबर, 2024) को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में GRAP IV के नियमों में ढील देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने CAQM को छात्रों के लिए नियमों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया।
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