India News (इंडिया न्यूज़), CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (12 जुलाई) को अपना फैसला सुनाएगा। अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में भी याचिका है दायर

कल ही केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा “उत्पीड़न” का शिकार हैं और आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत को रद्द करना न्याय की गंभीर विफलता होगी।

4 महीने बाद इन राशियों की चमकेगी किस्मत, शनि बरसाएंगे इन जातकों पर शोहरत

निचली अदालत ने दी थी जमानत

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने हाईकोर्ट से ईडी की याचिका खारिज करने और 25 जून के अंतरिम आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, जिसके तहत निचली अदालत के 20 जून के फैसले पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी।

ईडी ने चार्जशीट बड़ा दावा में यह दावा

बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल अपनी चार्जशीट में दावा किया कि उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से प्राप्त कथित 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का एक हिस्सा सीधे गोवा के एक आलीशान होटल में ठहरकर इस्तेमाल किया। ईडी ने यह भी कहा कि इस संबंध में उनकी सरकार द्वारा गठित मंत्रियों का समूह एक ‘ढोंग’ है। एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने मंगलवार को 17 मई को दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया और जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक को 12 जुलाई को पेश होने का वारंट जारी किया।

Haryana: हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया बड़ा कैंपेन, इसके ज़रिए सरकार को घेरेगी हरियाणा कांग्रेस