India News (इंडिया न्यूज), PM Modi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में एक अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते समय आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
- कोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी
- याचिका में आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी ने चुनावी रैली के दौरान धार्मिक संदर्भ दिये
- पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय गुट की पार्टियां राम मंदिर निर्माण से ‘नफरत’ करती हैं
आनंद एस जोंधले द्वारा दायर याचिका में प्रधानमंत्री को छह साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। आनंद ने अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलभीत में एक चुनावी रैली के दौरान हिंदू और सिख देवताओं का जिक्र किया था।
पीएम मोदी ने विपक्ष को लेकर कही थी यह बात
प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि भारत ब्लॉक पार्टियों ने “हमेशा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से नफरत की है”।
उन्होंने राम मंदिर की ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और राम लला का अपमान किया।’ उनकी पार्टी के जो लोग समारोह में शामिल हुए, उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया,” प्रधानमंत्री ने पिलभीत से भाजपा के उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली के दौरान कहा था।
उन्होंने आगे कहा था कि भारतीय गुट ने ”शक्ति” को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा था, ”जिस शक्ति की पूजा आज पूरे देश में हो रही है, उसका कांग्रेस ने अपमान किया है। कोई भी शक्ति का उपासक कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा।”