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Brij Bhushan Singh: दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली बृज भूषण की याचिका को किया खारिज

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : April 26, 2024, 6:16 pm IST

India News(इंडिया न्यूज), Brij Bhushan Singh:दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले की आगे की जांच की मांग की थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत 7 मई को मामले में आरोप तय करने पर आदेश सुनाएंगी। 18 अप्रैल को, भाजपा सांसद द्वारा ताजा आवेदन दायर करने के बाद अदालत ने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टाल दिया।

अपने आवेदन में सिंह ने आरोपों पर आगे की दलीलें पेश करने और आगे की जांच के लिए समय मांगा और कहा कि वह एक घटना की तारीख पर भारत में नहीं थे, जहां एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे डब्ल्यूएफआई कार्यालय में परेशान किया गया था।

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सिंह के वकील ने किया यह दावा

सिंह के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पर भरोसा किया था और कहा था कि वे 7 सितंबर, 2022 को डब्ल्यूएफआई गए थे, जहां उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी।

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