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Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत 

Reepu kumari • LAST UPDATED : July 12, 2024, 11:06 am IST

India News (इंडिया न्यूज), Delhi excise policy case: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया।

ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों की कैद भुगत चुके हैं और उन्हें पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं।

  • अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत 
  • सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
  • जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

अंतरिम जमानत मिली

सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को बड़ी बेंच को भेज दिया है। सीएम केजरीवाल हिरासत में रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। यह एक बड़ी जीत है।”

जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

हालांकि, केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि वे आबकारी नीति मामले में सीबीआई मामले में हिरासत में हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती हैं, उन्होंने कहा कि “यह फैसला उन्हें ही लेना है”।

केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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