बर्बादी रोकने के लिए अपनाएं गये कड़े नियम
कार वर्कशॉप और वॉशिंग सेंटर पर होगी कार्रवाई: अगर कार वर्कशॉप या वॉशिंग सेंटर पर कार धोने के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे सील कर दिया जाएगा।
पीने के पानी पर रोक: निर्माण स्थल पर किसी भी तरह के पोर्टेबल वाटर टैंकर, पाइपलाइन या किसी अन्य साधन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। अगर नियम तोड़े गए तो साइट को सील कर दिया जाएगा।
वॉर रूम का गठन: आतिशी ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड में पानी के टैंकरों के लिए वॉर रूम बनाया जा रहा है, जिसका संचालन एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की निगरानी में किया जाएगा। यह एक सेंट्रल कमांड सेंटर के तौर पर काम करेगा। दिल्लीवासी पानी के टैंकरों के लिए 1916 पर कॉल करें। इसके बाद उनकी अपील वॉर रूम में जाएगी और वहां से पानी के टैंकर भेजे जाएंगे।
बोरवेल की 24 घंटे निगरानी: दिल्ली में जहां भी बोरवेल का इस्तेमाल हो रहा है, वहां दिल्ली जल बोर्ड के इलेक्ट्रिकल विभाग की एक टीम बनाई जा रही है, जो 24 घंटे, सातों दिन तैनात रहेगी। अगर कोई बोरवेल खराब होता है तो उसे तुरंत ठीक करवाया जाएगा।
200 टीमों का गठन: जल बोर्ड की 200 टीमें बनाई जा रही हैं, जो पानी की बर्बादी के मामलों की जांच करेंगी। इन टीमों की निगरानी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करेंगे, जो दिल्ली भर में टीमों द्वारा जारी किए जा रहे चालानों पर नजर रखेंगे। लोगों से पानी की बर्बादी न करने की अपील भी की गई है।
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