India News (इंडिया न्यूज़),Delhi government: दिल्ली की शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई की जांच का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आप सरकार में शिक्षा और वित्त मंत्री आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। यहां तक ​​कि उनके शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। शपथ ग्रहण 21 सितंबर को हो सकता है। हालांकि, केजरीवाल के इस्तीफे और आतिशी के नई सरकार बनाने के दावे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कानूनी जानकार तो यहां तक ​​कह रहे हैं कि जब सीएम का पद खाली ही नहीं है तो आतिशी सीएम कैसे बन सकती हैं? तो चलिए जानते हैं आगे का क्या होगा..

क्या केजरीवाल का इस्तीफा वैध होगा ?

दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा पेंच केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर फंसा हुआ है। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई थीं। कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल रिहा होने के बाद न तो सीएम ऑफिस जाएंगे और न ही सरकारी फाइलों पर दस्तखत करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि वह इस्तीफा कैसे देंगे? क्योंकि किसी मुख्यमंत्री का संवैधानिक पद से इस्तीफा देना भी एक सरकारी काम है। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के लिए कोई तय प्रोफॉर्मा नहीं है। मतलब वह कहीं से भी इस्तीफा दे सकता है। सीएम उपराज्यपाल (LG) के पास जाकर भी अपना इस्तीफा दे सकता है। या फिर वह चाहे तो उपराज्यपाल को पत्र लिखकर भी अपना इस्तीफा दे सकता है।

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अब आगे का रास्ता क्या होगा?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के साथ ही पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा। संविधान के मुताबिक, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बाद सभी मंत्री अलग-अलग शपथ लेते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, बर्खास्त होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल का इस्तीफा, आतिशी के सरकार बनाने के दावे को केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक न तो केजरीवाल के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। न ही आतिशी नए सीएम के तौर पर शपथ ले पाएंगी। चूंकि सीएम का पद खाली नहीं हुआ है, इसलिए केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद ही सीएम का पद खाली माना जाएगा।

21 सितंबर को आतिशी ले सकती हैं शपथ

केजरीवाल ने 17 सितंबर (मंगलवार) की शाम को उपराज्यपाल (एलजी) विनय सक्सेना को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उनके साथ आतिशी और 4 मंत्री मौजूद थे। इसके बाद आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया। फिर उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने उपराज्यपाल से शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की भी मांग की है। आतिशी 21 सितंबर को शपथ ले सकती हैं। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है।

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