India News (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने पर फटकार लगाई है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित से ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी।
केवल सत्ता में दिलचस्पी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पार्टी को “केवल सत्ता में दिलचस्पी है”। साथ ही अदालत ने सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकें और वर्दी की अनुपलब्धता पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को छात्रों के पास किताबें नहीं होने की कोई चिंता नहीं है। अदालत की ओर से सीएम केजरीवाल के वकील को कहा गया कि आपके मुवक्किल को सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है। मुझे नहीं पता कि आप कितनी सत्ता चाहते हैं। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
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न्यायालय का आदेश
पिछले अवसर पर, उच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई शून्य नहीं हो सकता है और यदि किसी कारण से स्थायी समिति उपलब्ध नहीं है, तो वित्तीय शक्ति जीएनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) द्वारा एक उपयुक्त प्राधिकारी को तुरंत सौंपी जानी चाहिए।