India News (इंडिया न्यूज़), Delhi LG VK Saxena, नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को गुजरात हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने मारपीट के मामले में बड़ी राहत दी है। वीके सक्सेना के खिलाफ हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमा चलाए जाने को लेकर रोक लगा दी है। इसके साथ ही LG के पद पर बने रहने तक वीके सक्सेना के खिलाफ ट्रायल नहीं चलाए जाने का आदेश भी दिया है। बता दें कि एलजी पर साल 2022 में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ मारपीट करने का आरोप हैं।
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में चल रहे इस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर रहने तक आपराधिक मुकदमा रोकने की अपील दायर की थी। हालांकि, इस मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने सक्सेना को कोई भी राहत देने से साफ मना कर दिया था। जिसके बाद वीके सक्सेना ने गुजरात हाईकोर्ट का गेट खटखटाया। जहां पर दिल्ली के एलजी पद पर रहने तक के लिए उन्हें क्रिमिनल ट्रायल से राहत दे दी गई है। बता दें कि इस मामले में सक्सेना के अलावा तीन अन्य भी आरोपी पाए गए हैं।
बता दें कि वीके सक्सेना को राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने अन्य 3 आरोपियों पर क्रिमिनल ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार तथा शिकायतकर्ता पाटकर को भी नोटिस जारी किया है। इस साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख तय की गई है।
India News (इंडिया न्यूज),CM Dhami: CM पुष्कर सिंह धामी ने त्रियुगीनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना की।…
India News (इंडिया न्यूज), Birsa Munda Jaynti: बिहार के जमुई जिले में बिरसा मुंडा की…
कौन है वो एक्ट्रेस जो बन चुकी हैं 100 बच्चों की मां! लेकिन 58 साल…
India News(इंडिया न्यूज) UP News: सिक्ख फॉर जस्टिस नाम के अलगाववादी संगठन ने दी अयोध्या…
मृतक के भाई अजित कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन पर आंख…
India News (इंडिया न्यूज),Uttarakhand Crime News: उत्तराखंड के सेलाकुई में एक किराएदार को अपनी चारपाई…