नई दिल्ली: नए साल से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नए या चल रहे होटलों, बार, रेस्तरां, भोजनालयों, गेस्टहाउस के संचालन को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लिया है। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया और आवश्यकताओं को और तर्कसंगत और उदार बना दिया है। या यूं कहें की लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को ज्यादा सरल और सुगम बना दिया है।
नए साल से पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करना और उनके व्यवसायों को आगे बढ़ाना आसान हो जाना, किसी तोहफे से कम नहीं है। 26 जनवरी से, शहर के उद्यमी “नई प्रगतिशील, व्यापार-अनुकूल और उदारीकृत लाइसेंसिंग” व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही साथ पांच सितारा और चार सितारा होटलों में केवल एक रेस्तरां को बार लाइसेंस मिलने वाली सीमा भी हटा दी गई है।
एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी परिसर के अंदर पांच सितारा और चार सितारा होटलों में सभी रेस्तरां और खाने के घरों को आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद 24X7 के आधार पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं तीन सितारा होटलों में 2 बजे सुबह तक और अन्य सभी श्रेणियों में सुबह 1 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।
इन फैसलों से पांच सितारा और चार सितारा होटलों को लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर होटल परिसर के भीतर एक से अधिक रेस्तरां या शराब परोसने वाले बार के लिए अलग-अलग शराब लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी।