India News(इंडिया न्यूज़),Delhi Liquor Policy Case, दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसला सुनाया है। फैसले में कोर्ट मे सिसोदिया कोअंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है। हांलांकि कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से घर या हॉस्पिटल मे पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। यह फैसला न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने दिया है। पुलिस कस्टडी मे सिसोदिया पत्नी से सुबह 10 से 5 बजे तक मिल सकेंगे बता दें सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम ज़मानत की मांग की थी।
कोर्ट ने कहा कि इस दौरान याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य से बातचीत नहीं करेंगे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सिसोदिया जहां पत्नी से मिलने जाते हैं, वहां मीडिया का जमावड़ा न हो। इस दौरान सिसोदिया मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकेंगे
बता दें पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सिर्फ शनिवार 10 से 5 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाज़त दे दी थी लेकिन उनकी पत्नी की हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से वो मिल नहीं पाए थे।
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप गंभीर हैं इसलिए इस स्टेज पर अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती।
गौरतलब है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तीहाड़ जेल में बंद हैं। वो कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी पाए गए थे।
ये भी पढ़ें –
India News (इंडिया न्यूज)Makeup Side Effects: ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जब महिलाएं मेकअप…
‘कोई मुझे गोली मार देगा…’, क्यों घबराईं Raveena Tandon, आखिर किस वजह से सताया मौत…
CM Mamata Banerjee: राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने…
Norway Princess Son Arrest: नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट के सबसे बड़े बेटे बोर्ग होइबी…
India News Bihar (इंडिया न्यूज)Khelo India Games: बिहार ने पिछले कुछ सालों में खेलों की…
Baba Vanga Predictions 2025: बाबा वंगा ने 2025 में कुल 5 राशियों के लिए भारी…