India News (इंडिया न्यूज), Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन वह अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर CBI के द्वारा दर्ज मामले में शुक्रवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही केजरीवाल को सूप्रीम कोर्ट ने 5 शर्तो के साथ बेल दे दिया है।
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1. अरविंद केजरीवाल को ₹50,000/- का बेल बॉण्ड भरना होगा।
2. अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रहते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते।
3. अरविंद केजरीवाल को अपनी बात पर बना रहना होगा कि वो कोई आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे (जब तक वह फाइल LG के अप्रूवल के लिये बाध्य ना हो।)
4. वह इस मामले से जुड़ी उनकी भूमिका पर किसी प्रकार से सार्वजनिक कमेंट नहीं करेंगे।
5. अरविंद केजरीवाल इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत/मुलाक़ात नहीं करेंगे।
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