बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। बीजेपी सांसद ने दिल्ली सरकार के बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग के प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी है। दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि जीवन के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से पटाखों की बिक्री, खरीद और फोड़ने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है।

कहा है याचिका में?

बीजेपी सांसद ने अपने वकली अश्विनी कुमार दुबे की तरफ से दायर एक याचिका में कहा कि आगमी त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

कोर्ट में बीजेपी सांसद ने दायर याचिका में कहा कि कई राज्य सरकारों ने साल 2021 में कोर्ट के विपरीत आदेश उत्तीर्ण किए और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट के आदेशों के बाद भी लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि पटाखों की अनुमित दी गई है या नहीं।

वकील शशांक शेखर झा

वकील शशांक शेखर झा ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि जीवन के अधिकार के नाम पर, धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। इसके साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया कि कोर्ट साफ आदेशों के बाद भी कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दीपावली मनाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए है।

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