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दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की न्यायिक हिरासत मांगी, एफ़आईआर में जोड़ी ये धाराएं

Mohit Saini • LAST UPDATED : July 2, 2022, 1:53 pm IST

इंडिया न्यूज़, Delhi News (Mohammad Zubair) : दिल्ली पुलिस ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की 4 दिन की रिमांड शनिवार को समाप्त होने के बाद न्यायिक हिरासत की मांग की है। पुलिस ने आरोपी द्वारा मामले में साजिश और सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया है और उसी की संबंधित धाराओं को प्राथमिकी में जोड़ा गया है।

इन धाराओं को जोड़ा गया

इस बीच, जुबैर के एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में अतुल श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा कि जुबैर को विदेशों से चंदा मिलता था। दिल्ली पुलिस ने मामले में तीन नई धाराएं जोड़ी गई है – 201 (सबूत नष्ट करने के लिए – प्रारूपित फोन और हटाए गए ट्वीट), 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के 35, मामले में जोड़े हैं।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश

इस बीच, मोहम्मद जुबैर के वकील द्वारा जमानत अर्जी दाखिल की गई है जिस पर आज सुनवाई होने की संभावना है। 4 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी 20 जून को दिल्ली पुलिस विशेष प्रकोष्ठ की आईएफएसओ इकाई के ड्यूटी अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जो साइबर अपराधों से निपटती है।

इस बीच, जुबैर ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी गई पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक निचली अदालत द्वारा दी गई पुलिस हिरासत को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

आगे की सुनवाई 27 जुलाई को

आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में उन्हें 28 जून को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अवकाश पीठ ने याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उसे दो सप्ताह में जवाब और एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आगे की सुनवाई के लिए 27 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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