वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण कम होने के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से GRAP-4 के प्रतिबंधों को खारिज कर दिया अब GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी रविवार 6 नवंबर को नए आदेश जारी किए गए है पूरे एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों के जरिए स्थिति की निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक्यूआई का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी से आगे न जाए।

सरकार ने दिए थे ये आदेश

GRAP के चौथे चरण के बाद दिल्ली सरकार ने प्राइमरी तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिये थे साथ ही सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिये घर से काम के आदेश भी जारी किये थे अब दिल्ली सरकार GRAP-3 को लागू करने और GRAP-4 के तहत लगी इन पाबंदियों को हटाने पर फैसला लेगी।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण केंद्रीय पैनल ने 3 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण-4 लागू किया था जिसे अब वापस लिया गया है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों के चलने पर प्रतिबंध, राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर बैन का आदेश वापस ले लिया है।

ये भी पढ़ें- Twitter Blue-Tick Paid Service: ट्विटर की पेड सर्विस शुरू लेकिन भारत में अभी नहीं हुई लागू