India News (इंडिया न्यूज), DMK minister K Ponmudy, दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने DMK नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की कैद और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पोनमुडी की पत्नी विशालाक्षी को भी दोषी ठहराया गया।
आपको बता दें कि पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने 2002 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जब तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार 1996-2001 तक सत्ता में थी। इस मामले में डीवीएसी ने दावा किया कि पोनमुडी ने 1996-2001 तक राज्य सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध संपत्ति अर्जित की थी।
30 दिन तक अमल नहीं होगा फैसला
वहीं फिलहाल मद्रास कोर्ट ने फैसले पर अमल करने को लेकर 30 दिन की रोक लगा दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंत्री और उनकी पत्नी ने अपना मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया. जोड़े ने कम से कम सजा की गुहार लगाते हुए कहा कि यह मामला काफी पुराना है। मंत्री की उम्र 73 साल है जबकि उनकी पत्नी 60 साल की हैं.
तीन साल की कैद और 50 लाख रुपये का जुर्माना
तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने उन पर और उनकी पत्नी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, जिससे दोषियों को उच्च अपील के लिए जाने की अनुमति मिल गई है।
मद्रास हाई कोर्ट ने लिया स्वत: लिया संज्ञान
19 दिसंबर को तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया था। इससे पहले 28 जून को वेल्लोर सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव में पोनमुडी और उनकी पत्नी को मामले से बरी कर दिया था। अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को मामले से बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा।
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