वापस मिलेगी जमा की गई रकम
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
अगर आपकी मेहनत की कमाई Bank में जमा है और आपका बैंक डूब गया है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जानकारी के अनुसार देश के 21 डूबे हुए बैंकों के ग्राहकों  को इस साल दिसंबर तक पैसा मिल सकेगा। बैंक ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट (डीआईसीजीसी) ने कहा है कि वह 90 दिनों में ग्राहकों को पांच लाख रुपए देगा।

मानसून सत्र में विधेयक पारित हुआ था (Bank)

भारतीय रिजर्व बैंक की अनुषंगी डीआईसीजीसी ने इसके लिए संकटग्रस्त 21 सहकारी बैंकों को खाताधारकों की सूची तैयार करने को कहा है। ज्ञात रहे कि संसद ने इसी मानसून सत्र के दौरान डीआईसीजीसी संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया था। यह विधेयक इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से बैंकों पर रोक लगाए जाने के 90 दिनों के अंदर खाताधारकों को पांच लाख रुपए तक की राशि मिल सके।

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ऐसे काम करता है डीआईसीजीसी (Bank)

Bank के डूबने की स्थिति पर जमाकर्ता को 90 दिनों के भीतर ही पांच लाख रुपएमिलते हैं। पहले 45 दिनों में संकट में फंसे बैंक अपने सभी खातों को जमा करेंगे, जहां क्लेम करने होंगे। सरकार ने 2020 में ही डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट पांच गुना बढ़ाई थी। पहले इसकी लिमिट एक लाख रुपए थी।

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