India News(इंडिया न्यूज), NHAI: अगर आप हर-रोज हाईवे का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए है जिसका उलंघ्घन करने पर आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल, NHAI टोल प्लाजा पर कटने वाले टैक्स को लेकर कुछ नियम बदले है। कुछ लोग बिना फास्टैग दिखाए एंट्री प्वाइंट पर प्रवेश कर जाते हैं और जेब में रखे फास्टैग को दिखाकर टोल देने से बचने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए NHAI ने कुछ से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। चलिए जानते है की NHAI टैक्स भरने के लिए कौनसे नियम बदले है।

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NHAI ने जारी किया यह निर्देश

दरअसल, बात कुछ ऐसी है कि काफी लोग अपनी गाड़ी की विंडशिल्ड पर लगे फास्टटैग के स्टिकर को हटा कर अपनी जेब में रख लेते है और हाथ से टोल कटवाने की कोशिश करते है जिस वजह से पीछे की कतारों में लगे लोगो को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इसी परेशानी को कम करने के लिए NHAI ने यह रूल निकाला है की अगर किसी की गाड़ी पर फास्टटैग का स्टिकर नहीं होगा तो उस व्यक्ति को टोल टैक्स से दोगुना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।

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सीसीटीवी के जरिये रखी जाएगी नजर

NHAI ने गाईडलाईनस देते हुए कहा है की अब से सारे टोल बुथ पर नए रूल से संबंधित जानकारी प्रर्दशित की जाएगी, ताकि इस जानकारी से सब लोग अवगत रहे और किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरते। जिन लोगों की गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उसके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर CCTV फुटेज की मदद से रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे वाहनों से वसूले गए शुल्क और टोल लेन में वाहन की उपस्थिति के संबंध में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी।