India News (इंडिया न्यूज़), ED Chief: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख के रुप में संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर देश में बयानबाजी का दौर जारी हो गए। कांग्रेस ने नेता रणदीप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “यह न्याय और सच्चाई की बड़ी जीत है।”

उन्होंने कहा,” हमने हमेशा कहा है कि पीएम ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। जिस तरह से ईडी ने विपक्ष को परेशान किया, उससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है. यह सब आज साबित हो गया है: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है।”

 

31 जुलाई तक का समय दिया

गौरतलब है कि आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख की तीसरे सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस बीआर की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मद्देनजर मिश्रा को नवंबर 2022 से आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को पद छोड़ने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है।

ये है मामला

बता दें सरकार के द्वारा ईडी निदेशक संजय मिश्रा को उनके कार्यकाल अवधी से ज्यादा एक्सटेंशन दिया गया था। जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले की तरफ से सुप्रिम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबिलशमेंट एक्ट में हुए बदलाव को भी चुनौती दी गई थी।

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