India News (इंडिया न्यूज), Siddaramaiah: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य लोकायुक्त द्वारा हाल ही में दर्ज की गई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की।

27 सितंबर को दर्ज की गई थी FIR

मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा 27 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बी एम पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य का नाम शामिल है। पिछले हफ्ते बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।

Rajasthan News: यात्रियों के लिए खुशखबरी! पिंक बस सेवा में महिलाओं को मिलेगी ये फ्री सुविधा

राज्यपाल ने दी थी अनुमति

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद सीएम ने राज्यपाल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा और सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी।

मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाला है महायुद्ध! Hassan Nasrallah की मौत की आंच भारत-PAK तक भी पहुंची, मुस्लिम मुल्कों में मचा हड़कंप